‘खान सर’ (Khan Sir) को बड़ी राहत: हत्या के प्रयास मामले में पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, जानिए अब क्या बोले वकील

पटना, बिहारस्केन न्यूज डेस्क। बिहार के सबसे चर्चित और देश भर के छात्रों के चहेते कोचिंग संचालक ‘खान सर’ (Khan Sir) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

सोमवार को दायर की गई इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने पुलिस को किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। इस खबर के सामने आते ही ‘खान सर’ (Khan Sir) के लाखों समर्थकों और कोचिंग हब पटना के छात्रों ने राहत की सांस ली है।

'खान सर' (Khan Sir) Anticipatory Bail मामले में पटना सिविल कोर्ट के बाहर खान सर, मीडिया और समर्थकों की मौजूदगी दर्शाती समाचार ग्राफिक
‘खान सर’ (Khan Sir) Anticipatory Bail मामले में पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को ‘No Coercive Action’ का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 30 जून 2026 को तय की है।

छात्रों का भरोसा और सियासी गलियारों में सुगबुगाहट

बिहार की राजधानी पटना को देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, और खान सर इस हब के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। जैसे ही उनके खिलाफ फायरिंग और हत्या के प्रयास के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, बिहार के छात्र वर्ग में एक अलग तरह की बेचैनी देखी जा रही थी।

बिहारस्केन का ग्राउंड रिपोर्ट : पटना के कदमकुआं और नया टोला जैसे छात्र बहुल इलाकों में पिछले दो दिनों से सिर्फ इसी बात की चर्चा थी। बिहार के छात्रों का मानना है कि खान सर को किसी आपसी या राजनीतिक रंजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला उन लाखों छात्रों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है, जो खान सर से ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ते हैं।

कोर्ट ने दिया ‘No Coercive Action’ का आदेश, अब 30 जून को अगली सुनवाई

अदालत में ‘खान सर’ (Khan Sir) के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा कि खान सर पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार हैं। गोलीबारी की घटना से उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

  • गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक: कोर्ट ने पुलिस को ‘No Coercive Action’ (कोई दंडात्मक या कठोर कार्रवाई न करने) का आदेश दिया है।
  • केस डायरी की मांग: अदालत ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे ‘खान सर’ (Khan Sir) का आपराधिक इतिहास (Antecedent) और इस मामले की पूरी केस डायरी कोर्ट के सामने पेश करें।
  • अगली तारीख: अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।

अब कहीं भी आ-जा सकेंगे ‘खान सर’ (Khan Sir)

खान सर के वकील ने कोर्ट परिसर में मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि इस ‘इंट्रीम प्रोटेक्शन’ (अंतरिम राहत) के बाद अब ‘खान सर’ (Khan Sir) पर गिरफ्तारी की तलवार हट गई है। वे अब देश-दुनिया में कहीं भी आने-जाने और अपनी कक्षाएं संचालित करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

गार्ड्स की किस्मत का फैसला कल

इस पूरे विवाद में खान सर के साथ-साथ उनके उन दो सुरक्षाकर्मियों (गार्ड्स) का नाम भी शामिल है, जिन पर फायरिंग करने का आरोप है। ‘खान सर’ (Khan Sir) की तरफ से उनके दोनों गार्ड्स की जमानत के लिए भी अर्जी लगाई गई है।

आरोपीकोर्ट का ताजा रुखअगली तारीख
खान सर (कोचिंग संचालक)गिरफ्तारी पर रोक, अंतरिम राहत मंजूर30 जून, 2026
दोनों निजी सुरक्षाकर्मी (गार्ड्स)याचिका पर सुनवाई कल होगी10 जून, 2026

याद दिला दें कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने ‘खान सर’ (Khan Sir) के कोचिंग सेंटर पर छापेमारी भी की थी, लेकिन वहां पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा था और खान सर भी पुलिस की पहुंच से दूर थे। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस के हाथ बंध गए हैं और उसे पहले कोर्ट में पुख्ता सबूत (केस डायरी) पेश करने होंगे।

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